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खतौनी की प्रमाणित प्रति अब पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध – जिलाधिकारी

 

*खतौनी की प्रमाणित प्रति अब पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध – जिलाधिकारी ईशा प्रिया*

अम्बेडकरनगर। 29 मई 2026 जनपदवासियों को राजस्व सेवाओं में अधिक पारदर्शिता, सुगमता एवं त्वरित सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीमती ईशा प्रिया ने बताया कि अब खतौनी (अधिकार अभिलेख) की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से नागरिक अब घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से खतौनी की प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकेंगे।

        जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा संचालित भूलेख पोर्टल पर खतौनी को पूर्णतः ऑनलाइन एवं रियल टाइम उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत अब आवेदक को तहसील अथवा जनसेवा केंद्रों के अनावश्यक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। नागरिक किसी भी स्थान एवं किसी भी समय ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेंगे।

         उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भूमिधरों एवं आवेदकों द्वारा खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाती है, जिसके लिए लोगों को समय, श्रम एवं संसाधनों का अतिरिक्त व्यय करना पड़ता था। नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से न केवल आमजन को राहत मिलेगी बल्कि तहसीलों पर कार्यभार भी कम होगा तथा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा।

      जिलाधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदक को राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://bor.up.nic.in/ पर लॉगिन करना होगा। इसके पश्चात “खतौनी की नकल” विकल्प का चयन कर जनपद, तहसील एवं ग्राम का विवरण भरना होगा। संबंधित गाटा संख्या का चयन करने के बाद ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शुल्क 15 रुपये का भुगतान कर प्रमाणित प्रति डाउनलोड की जा सकेगी।

         उन्होंने कहा कि यह सुविधा 24×7 उपलब्ध रहेगी, जिससे नागरिकों को पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध सेवा प्राप्त होगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

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