*डीएम द्वारा ग्राम प्रधान फरीदपुर कुतुब को वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए जाने पर प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पर लगाई गई रोक*
*शासकीय धन के दुरुपयोग पर ग्राम प्रधान सिकरोहर की पदच्युत की कार्यवाही*
अम्बेडकर नगर। 19 फरवरी, 2026 डीएम श्री अनुपम शुक्ला ने ग्राम पंचायत - फरीदपुर कुतुब, विकास खण्ड टाण्डा, निवासी इरशाद आलम द्वारा शपथ/शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत में कराये गये विभिन्न विकास कार्यो में अपने भाई की फर्म पर विभिन्न सामाग्री की आपूर्ति शासनादेश में विहित व्यवस्था के विपरीत किये जाने का दोषी पाये जाने पर उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम की धारा 95 (1) (छ) में विहित व्यवस्था के क्रम में ग्राम प्रधान मो0 अनीस की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों पर रोक लगाया गया है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत-सिकरोहर, विकास खण्ड अकबरपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये विभिन्न विकास कार्यो की प्रारम्भिक जांच में ग्राम प्रधान को दोषी पाये जाने पर प्रकरण की अन्तिम जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से करायी गयी, जिसमें उनके द्वारा शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किये जाने का प्रयास व पदीय दायित्वो का निवर्हन न किये जाने के कारण सुनवाई के उपरान्त रेखा देवी, प्रधान ग्राम पंचायत सिकरोहर, विकास खण्ड अकबरपुर को पदच्युत की कार्यवाही की गयी है।

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