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बाल सम्प्रेक्षण गृह, अयोध्या में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं न्यायिक अधिकारीगण द्वारा किया गया शेल्टर होम्स, अयोध्या का निरीक्षण।


 अम्बेडकर नगर  

निराला साहित्य जिला संवाददाता श्याम चन्दर मौर्य 

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में राम सुलीन सिंह, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 25.04.2025 को बाल सम्प्रेक्षण गृह, अयोध्या में उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं बाल अधिकार के सम्बन्ध में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा बाल सम्प्रेक्षण गृह एवं नारी शरणालय अयोध्या का निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, अभिषेक सिंह, सिविल जज, जू०डि०/ जे०एम०, टाण्डा,आश्री शाह, सिविल जज, जू०डि०-त्वरित, जि०वि०से०प्रा० के कर्मचारी एवं प्राविधिक स्वंयसेवक तथा बाल सम्प्रेक्षण गृह, अयोध्या से केयर टेकर एवं बाल अपचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अपर जिला जज/सचिव महोदय द्वारा उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के विषय में बताया कोविड-19 में जो बच्चे अपने माता-पिता को खो चुके हैं उनके जीवन को संवारने हेतु उ०प्र० सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया है। योजना में 0 से 18 वर्ष ऐसे बच्चे शामिल किये जायेंगे जिनके जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हो गयी है या माता-पिता में से एक की मृत्यु मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और दूसरे की मृत्यु कोविड काल में हो गयी अथवा दोनों की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और वैध संरक्षक की मृत्यु कोविड काल में हो गयी इसके अलावा 0 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड काल में हो और वह परिवार का मुख्य कर्ता-धर्ता हो और वर्तमान में जीवित में माता-पिता सहित परिवार की आय 2,00,000/- रू9 से अधिक न हो। ऐसे लोगों को योजना में शामिल किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत 0 से 10 वर्ष के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में 4,000/- रू० माह दिये जायेंगे। यदि बच्चे के संरक्षक इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो बच्चों की देख-रेख और पढ़ाई के लिये उनको 18 वर्ष का होने तक कक्षा 12 की शिक्षा पूरी होने तक 4,000/- रू० की धनराशि दी जायेगी बशर्ते बच्चे का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया हो। कक्षा 09 या इससे ऊपर की कक्षा में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टेबलेट, लैपटॉप की सुविधा दी जायेगी। ऐसे बच्चों की चल-अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा के प्रबन्ध होंगे। उन्होंने बताया कि जिला बाल सरंक्षण इकाई व बाल कल्याण समिति द्वारा चिन्हांकन के 15 दिन के अन्दर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करायी जायेगा। निर्धारित प्रारूप पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास पंचायत अधिकारी, विकासखण्ड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय पर जमा करना होगा शहरी क्षेत्र में लेखपाल तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाम किये जा सकते हैं। माता-पिता की मृत्यु से 02 वर्ष के अन्दर आवेदन तथा अनुमोदन की तिथि से लाभ अनुमन्य होगा।

इसके अतिरिक्त अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता या जानकारी चाहिए तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर-15100 पर कॉल कर तत्काल विधिक सहायता व जानकारी प्राप्त कर सकते है या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित एल०एस०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते है एवं सचिव महोदय द्वारा दिनांक 10.05.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में भी जानकारी प्रदान की गई।

शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा बाल सम्प्रेक्षण गृह, अयोध्या की स्वच्छता, किशोर अपचारियों के खाने पीने एवं उनके स्वास्थय के सम्बन्ध में शिक्षा तथा मनोरंजन के साधनों पर जानकारी ली गई एवं हैं। बढ़ती हुई गर्मी से बचाव हेतु ध्यान रखने एवं उनकी अस्वस्थता पर अविलम्ब चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु निर्देशित करते हुये आवश्यक निर्देश दिये गये एवं अपर जिला जज / सचिव महोदय द्वारा किशोर अपचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी गई एवं पूछा गया कि क्या सभी अपचारियों के पास अधिवक्ता है अथवा नहीं एवं यदि किसी अपचारी के पास अधिवक्ता नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर अपनी पैरवी करवा सकते।

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