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आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकन के उपरान्त विशेष प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अधवा वॉलंटियर) का होगा चयन

 

*आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकन के उपरान्त विशेष प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अधवा वॉलंटियर) का होगा चयन*

अम्बेडकरनगर। 24 अप्रैल 2026 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार पटेल ने बताया कि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, लखनऊ के पत्रांक सामु०सह/विशेष प्रशिक्षण निर्देश/257/2026-27 दिनांक 21 अप्रैल 2026 द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकन के उपरान्त विशेष प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अधवा वॉलंटियर) का चयन किया जाना है-

*विशेष प्रशिक्षक चयन की प्रक्रियाः-*

1. विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) के आवेदन फार्म विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनबाडी केन्द्र तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रधानाध्यापक द्वारा चस्पा किया जायेगा।

2. 05 से अधिक ऑउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में 01 विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।

3. विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक के चयन को वरीयता दी जायेगी, यदि सेवानिवृत्त अध्यापक की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो सेवानिवृत्त अध्यापक के स्थान पर वॉलंटियर का चयन किया जायेगा। 

4. विशेष प्रशिक्षक का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति की 04 सदस्यीय उप समिति द्वारा किया जायेगा।

5. विशेष प्रशिक्षक के चयन हेतु अभ्यर्थियों का निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की एक प्रति विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक / इंचार्ज के पास तथा दूसरी प्रति बी०आर०सी० स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जायेगी।

6. सेवानिवृत्त अध्यापक की उपलब्धता न होने पर विशेष प्रशिक्षक के रूप में वॉलंटियर के चयन हेतु डी०एल०एड०/ बी०टी०सी०/ बी०एड० उर्तीण अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। डी०एल०एड०/ बी०टी०सी०/ बी०एड० उर्तीण अभ्यर्थियों की उपलब्धता न होने पर स्नातक अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

7. वॉलंटियर का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

 8. विशेष प्रशिक्षक की कार्य अवधि 31 मार्च 2027 तक होगी।

9. विशेष प्रशिक्षकों को 4000 प्रतिमाह मानदेय विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

10. विशेष प्रशिक्षक के रूप में वॉलंटियर के चयन हेतु वॉलंटियर का विशेष प्रशिक्षण केन्द्र के ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है।

11. वॉलंटियर के चयन हेतु आयु सीमा दिनांक 01 जुलाई, 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एव अधिकग 45 वर्ष निर्धारित है।



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