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एसआईआर-2026 के तहत नोटिस प्राप्त मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील

 एसआईआर-2026 के तहत नोटिस प्राप्त मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील




निर्धारित तिथि पर सुनवाई में अनुपस्थिति पर मतदाता सूची से नाम हटने की चेतावनी



श्याम चन्दर मौर्य निराला साहित्य संवाद 

अंबेडकरनगर, 07 फरवरी 2026। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी  ज्योत्स्ना बंधु ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के अन्तर्गत निर्वाचक / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन निर्वाचकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए, जिन्हे पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली से नहीं जोड़ा जा सका था एवं तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) से सम्बन्धित मतदाताओं को निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन के बाद नोटिस जारी किया जा रहा है। उक्त नोटिस प्राप्त किये जाने वाले मतदाताओं से अपील है कि सम्बन्धित निर्वाचक / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास नोटिस सुनवाई के दिन ससमय उपस्थित होकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध करा दें, जिससे उनका नाम अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची में आ सके यदि मतदाताओं द्वारा नोटिस की सुनवाई के दिन अथवा सम्बन्धित बूथ लेविल अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनका नाम दिनांक 10. 04.2026 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची से हट जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय मतदाता की होगी।

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