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जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर एवं खेल, युवा कल्याण उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री अम्बेडकर नगर द्वारा नेक्स्ट जेनरेशन जी एस टी रिफार्म 2.0 के तहत सुधार की दी गई जानकारी



जिलाधिकारी अम्बेडकर नगर एवं खेल, युवा कल्याण उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री अम्बेडकर नगर द्वारा नेक्स्ट जेनरेशन जी एस टी रिफार्म 2.0 के तहत सुधार की दी गई जानकारी

श्याम चन्दर मौर्य निराला साहित्य 

अम्बेडकर नगर 22 सितंबर 2025।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश/प्रभारी मंत्री अंबेडकर नगर गिरीश चंद्र यादव व  जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने केंद्र सरकार द्वारा आज दिनांक 22 सितंबर 2025 से Next–GEN GST REFORM 2.0 के तहत किए गए कर सुधारो की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने के दृष्टिगत प्रेस वार्ता की। इसके संबंध में  प्रभारी मंत्री जी द्वारा दोपहर में सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की गई तथा जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर टैक्स रेशनलाइजेशन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। 

      

      प्रभारी मंत्री द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान अवगत करायागया कि  हमारे प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने गत 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अनेकों घोषणायें कीं, लेकिन देश के आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण घोषणा GST में बड़े बदलाव को लेकर की गयी। प्रधानमंत्री ने GST सुधारों को दीवाली का तोहफा बताया, जो कर दाताओं और व्यवसाइ‌यों के लिए अनुपालन को सरल बनायेगा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें घटायेगा। GST परिषद की 56वीं बैठक दिनांक 03 सितम्बर 2025 में कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश के सामने GST दरों का एक नया प्रारूप पेश किया, जिससे GST को आम जनता एवं व्यापारियों दोनों के लिए सरल एवं पारदर्शी बनाने की कोशिश की गयी।

GST कर प्रणाली दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू हुयी, जिसमें वस्तु एवं सेवाओं पर मुख्यतः 04 प्रकार की कर दरों क्रमशः 05, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत की कर दरों को लागू किया गया। समय के साथ-साथ GST में थोडे बहुत बदलाव होते रहें है। परन्तु GST कर सुधार 2.0 के तहत व्यापक पैमाने पर GST दरों में सुधार किया गया है, जिसके तहतः प्रमुखतः 02 प्रकार की कर की दरें 05 एवं 18 प्रतिशत निर्धारित की गयीं। इसके अतिरिक्त एक तीसरी दर लग्जरी वस्तओं (महगी गाड़ियों आदि) पर तथा तम्बाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत निर्धारित की गयी। 2.0 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से कर सुधार किये गये-


1- आवश्यक वस्तुओं के लिये कर राहतः आवश्यक वस्तुओं को राहत देते हुए व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर पूरा GST हटा दिया गया


2- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, पनीर और भारतीय ब्रेड पर अब कोई GST नहीं है


3- उपभोक्ता वस्तुएँः  छोटी कारों, टीवी, एयर कंडीशनर, सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर कर 28% से घटाकर 18% किया गया है।


4- अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन कटौतियों से विनिर्माण को बढ़ावा मिलने, हरित ऊर्जा के अंगीकरण को बढ़ावा मिलने और घरेलू मांग "में वृद्धि होने की उम्मीद है तथा प्रथमिक क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।


5- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरणः 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर और दुर्लभ रोगों में प्रयोग होने वाली तीन महत्त्वपूर्ण दवाओं पर GST 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक अभिगम्यता बेहतर होगीं।


6- कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये समर्थनः ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कम्पोस्टर जैसी मशीनरी पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे उर्वरक इनपुटः जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे किसानों की कृषि लागत में कमी आयेगी।


7: हस्तशिल्प, संगमरमर और चमड़े की वस्तुओं जैसी श्रम-प्रधान वस्तुएँः GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।


8- जनपद अम्बेडकरनगर का मुख्य उत्पाद हथकरघा उत्पाद है। अभी तक व्यापारी धागे की खरीद 12 प्रतिशत की दर से करते थे तथा विनिर्मित उत्पाद को 05 की दर से विक्री करते थे, परन्तु अब GST सुधार के बाद धागे की खरीद भी 05 प्रतिशत की दर से कर चुकाना होगा, जिससे व्यापारियों के लागत मूल्य में कमी आयेगी तथा बिक्री को बढावा मिलेगा।


9- छोटी बैल्यू के एक्सपोर्ट पर अब कोई रिफण्ड सीमा नही होगी, जिससे छोटे व्यापारी भी निर्यात कर सकेंगे।


10- विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए स्टेशनरी वस्तुओं पर कर की दर को शून्य कर दी गयी है।


        इसके अतिरिक्त् व्यापार सुविधा और विवाद समाधानः वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) दिसंबर 2025 तक चालू हो जाएगा। कई अन्य वस्तु एवं सेवाओं में फेरबदल कर सामन्जस्य बिठाने की कोशिश की गयी है, जैसे कि, रेडीमेड गारमेन्ट पर GST में रियायत दी गयी, जो कि, पहले 1000 रूपये से अधिक के गारमेन्ट पर 12 प्रतिशत था। अब इस सीमा को बढाकर 2500.00 रूपये कर दिया गया है तथा कर की दर को 12% के स्थान पर 05% कर दिया गया है। इसी प्रकार का बदलाव फुटवियर में भी किया गया है। होटल रूम रेंट पर पहले 7500.00 रुपये या उससे नीचे के प्रतिदिन के किराये पर 18 प्रतिशत कर था, जिसे अब 05 प्रतिशत कर दिया गया है। इस घोषणाओं से एक प्रमुख बात यह रही कि, सरकार ने आम जनता से लेकर विद्यार्थी, किसान, उपभोक्ता, व्यापारी, मैन्यूफैक्चरर्स सभी का ध्यान रखते हुए यह कदम उठायें है, जिसेसे कि, कर दरों में कमी का लाभ साफ तौर पर दिखे और वस्तएं सस्ती हो जायेंगी।

             इसी प्रकार जिलाधिकारी महोदय द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान उक्त बिंदुओं की जानकारी देते हुए सम्मानित पत्रकार बंधुओ से अनुरोध किया गया कि टैक्स रेशनलाइजेशन की जानकारी जनता तक पहुंचाएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा https://savingswithgst.in लॉन्च किया गया है जिस पर जाकर कोई भी व्यक्ति जीएसटी सुधार से होने वाले लाभों से तथा किस उत्पाद पर कितनी जीएसटी कम हुई है से अवगत हो सकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की रोजमर्रा की जरूरत से संबंधित उत्पादों पर जीएसटी को कम किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल पर भी जीएसटी को कम किया गया है उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग पीएम सूर्य घर योजना के तहत अपने घरों पर सोलर पैनल स्थापित कराए।

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