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बन्दियों के हितार्थ विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का जिला कारागार में हुआ आयोजन

श्याम चन्दर मौर्य जिला संवाददाता निराला साहित्य 

अम्बेडकर नगर।उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में राम सुलीन सिंह, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 02.05.2025 को जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बी०एन०एस० की धारा-479 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बन्दियों को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में एवं बन्दियों के हितार्थ कानून एवं अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर, शशिकांत मिश्र जेल अधीक्षक, संतोष कुमार, जेलर,  सूर्यभान सरोज डिप्टी जेलर तेजवीर सिंह जिला कारागार अम्बेडकरनगर, जि०वि०से० प्रा० के कर्मचारी, पराविधिक स्वंय सेवक, जेल पी०एल०वी व कारागार के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

शिविर को सम्बोधित करते हुये भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा बन्दियों हेतु संचालित निःशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा बताया गया कि बन्दी एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं और अपने वाद की निःशुल्क पैरवी करवाते हुये मुकदमे खत्म करवा सकते हैं।

अपर जिला जज/सचिव द्वारा जेलर जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु वह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को समय-समय पर अवगत करायें। शिविर के दौरान अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। कारागार के निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा बन्दियों से मुलाकात कर उनसे बात की गई एवं जेल अधीक्षक जिला कारागार, अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को उनकी रिहाई के अधिकारों के प्रति जागरूक करें व किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उचित उपचार दिलाना सुनिश्चित करें, बन्दियों के खान-पान का विशेष ध्यान रखें, जिला कारागार परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला कारागार अम्बेडकरनगर में स्थापित जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त जेल पराविधिक स्वयं सेवक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।

 

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