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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अम्बेडकरनगर द्वारा होली पर्व के दृष्टिगत खाद्य पदार्थ नमूने जांच के लिए संग्रहीत

 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अम्बेडकरनगर द्वारा होली पर्व के दृष्टिगत खाद्य पदार्थ नमूने जांच के लिए संग्रहीत 


श्याम चन्दर मौर्य निराला साहित्य संवाद 

अम्बेडकर नगर 2 मार्च 2026
आगामी होली पर्व के अवसर आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 तथा जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा आज दिनांक 02.03.2026 को उप जिलाधिकारी आलापुर के निर्देशन में पदुमपुर बाजार स्थित कालीदास सरकार पुत्र सन्तोष सरकार (बंगाली स्वीट्स) तथा अमित विश्वास पुत्र मनोरंजन सरकार (बंगाली स्वीट्स) के प्रतिष्ठान से छेना रसगुल्ला का नमूना संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। अयोध्या रोड मीरानपुर स्थित जायसवाल मिष्ठान भण्डार तथा चुंगी नाका मीरानपुर स्थित यादव दूध डेयरी के परिसर में साफ-सफाई एवं खाद्य पदार्थो का उचित रख रखाओं न होने के कारण नोटिस निर्गत करने की कार्यवाही की गयी।

 दिनांक 19.02.2026 से चलायें जा रहें उक्त विशेष अभियान के अन्तर्गत जनपद में स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करते हुए अपमिश्रण के संदेह पर अबतक दूध, खोया, पनीर, मिठाई, गुझिया, खाद्य तेल, रंगीन कचरी, नमकीन पापड, इत्यादि के कुल 47 नमूनें संग्रहित करते हुए खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0 की प्रयोगशाला को जांच हेतु प्रेषित किया गया है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों पर विक्रयार्थ भण्डारित, 85 किग्रा0 खोया अनुमानित मूल्य रू0 22950, 665.5 किग्रा0 नमकीन अनुमानित मूल्य रू0 91300, 88.4 किग्रा0 सरसों तेल अनुमानित मूल्य रू0 15912, 222 किग्रा0 छेना रसगुल्ला अनुमानित मूल्य रू0 24420, 13.5 किग्रा0 रगीन कचरी अनुमानित मूल्य रू0 1012 (कुल वनज 1074.4 किग्रा0 तथा अनुमानित मूल्य लगभग 155594 रू0) को अपमिश्रित/मिथ्याछाप पायं जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जब्त किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठानों पर अस्वस्थकर अवस्था में विक्रयार्थ भण्डारित लगभग 160 किग्रा0 खोया अनुमानित मूल्य रू0 48000 तथा 35 किग्रा0 छेना रसगुल्ला अनुमानित मूल्य रू0 5600 को जन स्वाथ्य के दृष्टिगत मौके पर ही विनष्ट कराया गया हैै। 

उपरोक्त नमूनों की जॉच रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त होने के उपरान्त अपमिश्रण की पुष्टि होने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचालित की जायेगी। जांच टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित रहेें।

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