अंबेडकरनगर में विशेष पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 96.21% मतदाताओं तक पहुँचा गणना प्रपत्र– प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने दी जानकारी
अंबेडकर नगर। 14 नवंबर 2025 प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान बताया की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अन्तर्गत बी0एल0ओ0 द्वारा दिनांक 04 नवंबर 2025 से मतदेय स्थल से संबंधित सभी मतदाताओं को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र 02 प्रतियों में वितरित एवं एकत्रित किया जा रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 1870776 मतदाताओं के सापेक्ष अब तक 1799830 (96.21%) मतदाताओं को घर-घर जाकर बीएलओ द्वारा गणना पर पत्र वितरित किया जा चुका है। तथा 13 नवंबर 2025 तक जनपद में 59745 मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्रित किया जा चुका है तथा उसके डिजिटाइजेशन की कार्रवाई भी बीएलओ द्वारा बीएलओ ऐप के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने बताया कि बी0एल0ओ0 द्वारा मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरकर 01 प्रति में वापस प्राप्त किया जायेगा एवं 01 प्रति पर बी0एल0ओ0 मतदाता को गणना प्रपत्र पर प्राप्ति देंगे। मतदाताओं को गणना प्रपत्र में वर्ष-2003 एवं वर्ष-2025 की मतदाता सूची का विवरण मतदाताओं को भरना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त बीएलओ के पास वर्ष 2003 एवं वर्ष 2025 की सूची उपलब्ध है उसमें भी अपना नाम देख सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in/ की वेबसाइट वोटर सर्विस पर जाकर इलेक्टरल रोल पीडीएफ 2003 पर क्लिक करते हुए जनपद एवं विधानसभा सेलेक्ट कर अपने संबंधित मतदेय स्थल की मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त https://voters.eci.gov.in/ पर भी अपना नाम देखने एवं गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने के व्यवस्था उपलब्ध है।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची (यदि ऊपर उल्लिखित हो तो, स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अर्हता तिथि 01.01.2003 के आधार पर उत्तर प्रदेश की निर्वाचक नामावली का उद्धरण उपयोग किया गया हो, को अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। आयोग द्वारा साक्ष्य हेतु 13 विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं, जो निम्नवत् हैः-
1. केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी / पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश ।
2. सरकार / स्थानीय प्राधिकरण / बैंक / डाकघर / एलआईसी / सार्वजनिक उपक्रम द्वारा भारत में 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र / प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. सक्षमप्राधिकारी द्वारा निर्गत्त अन्य पिछडावर्ग / अनुसूचितजाति / अनुसूचित जनजाति अथवा कोई जाति प्रमाण पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां यह उपलब्ध हो)।
10. राज्य / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्गत परिवार रजिस्टर की नकल / प्रति ।
11. सरकार द्वारा आवंटित भूमि / मकान का प्रमाण पत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या-23/2025-ईआरएस/खंड 11 दिनांक 09.09. 2025 (अनुलग्नक 11) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
13.01-07-2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का उद्धरण। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने जनपद के मतदाताओं से अपील की है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर अपनी मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन कराने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का मत लोकतंत्र की मजबूती का आधार है, इसलिए समय पर अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।

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