अम्बेडकर नगर देवी देवता व महापुरुष मूर्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी उल्लंघन पर होगी कार्रवाई।
श्याम चन्दर मौर्य निराला साहित्य संवाद
अंबेडकर नगर। 22 मार्च 2026। अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व) ज्योत्स्ना बंधु ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा दिनांक 17.03.2026 के प्रस्तर 07 द्वारा कोई भी व्यक्ति / संगठन / समूह द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये देवी-देवताओं अथवा किसी भी महापुरूषों आदि की मूर्ति स्थायी या अस्थायी रूप से स्थापित नहीं करेगा। मूर्ति स्थापना के सम्बन्ध मा० उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 8519/2006 यूनियन आफ इण्डिया बनाम गुजरात राज्य व अन्य से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या 314/2010 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2013 व 05.07. 2013 का उल्लघंन नहीं किया जायेगा, का आदेश पारित किया गया है, जो वर्तमान समय में प्रभावी है। उक्त मूर्ति स्थापना की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या 3460पी/छःपु-3-2000-25पी/2002 दिनांक 23.09.2008 स्थापित है।
अतः कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये यदि मूर्ति स्थापित करता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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