निराला साहित्य संवाद,
अम्बेडकर नगर। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 04.10.2024 को जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में, बन्दियों की विभिन्न कानूनों के अंतर्गत रिहाई के सम्बन्ध में, श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस विधिक
साक्षरता शिविर में श्री गिरिजा शंकर यादव, कारापाल, श्री सूर्यभान सरोज, उपकारापाल, जिला कारागार अम्बेडकरनगर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं पराविधिक स्वंय सेवक तथा कारागार के बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि ऐसे विचाराधीन बन्दी को तुरंत रिहा किया जाये जिन्होने अपने ऊपर लगे अभियोग की संभावति अधिकतम सजा का आधा समय बतौर आरोपी जेल में व्यतीत कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, जिला कारागार में जाकर इस प्रकार के बन्दियों की रिहाई के लिये आवश्यक प्रक्रिया की निगरानी करेंगे एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश के बाद लम्बी अवधि से जेलों में बंद विचाराधीन कैदी रिहा हो सकेंगे। काफी संख्या में ऐसे विचाराधीन बन्दी भी है जो कानून की अनभिज्ञता के चलते या उचित पैरवी के अभाव में जेलों में बंद है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 उन विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर छोड़ने का प्रावधान करती है जिन्होने अपने अभियोग के लिये संभावित अधिकतम सजा का आधा समय जेल में गुजार लिया हो।
शिविर के उपरान्त अपर जिला जज/सचिव, जि०वि० से०प्रा० द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण कर बन्दियों से मुलाकात की गई एवं उनके भोजन व स्वास्थय के सम्बन्ध में पूछा गया तथा उनके मुकदमें के सम्बन्ध में भी बात की गई तथा जेलर को निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा जेलर को कारागार परिसर एवं बन्दी बैरकों की साफ-सफाई व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 14.12.2024 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी बाद, एन०आई० एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।
अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.12.2024 का लाभ उठायें।
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