वृद्धाश्रम, अम्बेडकरनगर में हुआ वृद्धजनों के हितार्थ विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन एवं शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा किया गया वृद्धाश्रम व जिला कारागार का निरीक्षण।
अम्बेडकर नगर।
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2024-25 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 27.09.2024 को वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं अधिकार के सम्बन्ध में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा वृद्धाश्रम एवं जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, श्रीमती ज्योत्सना मणि यदुवंशी, अपर सिविल जज सी०डि०/ए०सी० जे०एम, श्री अभिषेक सिंह, सिविल जज, जू०डि०/ जे०एम० टाण्डा, जि०वि० से०प्रा० के कर्मचारी एवं पी०एल०वी तथा वृद्धाश्रम अकबरपुर से श्री सत्यप्रकाश, प्रबन्धक, वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर एवं वृद्धजन द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिये कई योजनायें तथा नीतियां शुरू की हैं इन योजनाओं का उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, कल्याण तथा उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। देश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थय, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार वर्ष 1999 में बुजुर्गों के लिये राष्ट्रीय नीति लेकर आई इस नीति के अनुसार 60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना गया है। यह नीति परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिये परिवारों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।
उन्होने बुजुर्गों के अधिकारों के बावत बताया कि माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 एवं माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) बिल-2019 के तहत अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा ऐसे संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनका उनकी सम्पत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है वह अपने संबन्धितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है जिनका उनकी सम्पत्ति पर स्वामित्तव है अथवा जो कि उनकी सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।
शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा वृद्धाश्रम निरीक्षण के दौरान वृद्धजनों से मुलाकात एवं बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना किसी वृद्धजन द्वारा कोई समस्या नहीं बताई गई। अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा प्रबन्धक वृद्धाश्रम को वृद्धजनों की पेंशन दिलवाने हेतु सम्बन्धित विभाग में पत्राचार करने हेतु निर्देशित किया गया एवं इस कार्य हेतु एक पी०एल०वी० नियुक्त कर उसकी सेवायें दिये जाने का निर्देश दिया गया।
इसके उपरान्त निरीक्षण समिति द्वारा जिला कारागार एवं महिला बैरक का निरीक्षण कर बन्दियों से मुलाकात की गई एवं उनके भोजन व स्वास्थय के सम्बन्ध में पूछा गया तथा उनके मुकदमें के सम्बन्ध में भी बात की गई तथा जेलर को निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा जेलर को कारागार परिसर एवं बन्दी बैरकों की साफ-सफाई व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं कारागार कर्मचारियों एवं बन्दियों को स्वच्छता बनाये रखने हेतु जागरूक किया गया।
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