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यू०टी०आर०सी० एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 10 मई की सफलता हेतु बैठक का हुआ आयोजन


अम्बेडकर नगर  निराला साहित्य जिला संवाददाता 

श्याम चन्दर मौर्य 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में  राम सुलीन सिंह, जनपद न्यायाधीश महोदय / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार दिनांक 10.05.2025 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आज दिनांक 08.04.2025 को ए०डी०आर० भवन जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में भारतेन्दु  प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए०डी०आर० भवन में संचालित मध्यस्थता केन्द्र में आने वाली पत्रावलियों एवं प्रार्थनापत्रों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश देने के सम्बन्ध में मध्यस्थता केन्द्र में कार्यरत अधिवक्ता मध्यस्थगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया एवं विचाराधीन एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के कम में सिद्धदोष बन्दियों को अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा दिये गये 16 बिन्दुओं के आधार पर प्रभावी पैरवी के माध्यम से रिहा करवाने के कम में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के अधिवक्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया।


इस बैठक में अधिवक्ता मध्यस्थगण  टी०एन० पाण्डेय, श्रीमती सुमन गौड़,  हरगोविन्द यादव,  राम,  प्रमोद कुमार सिंह एवं चंद्र भूषण वर्मा उपस्थित आये। तथा यू०टी०आर०सी० हेतु आयोजित बैठक में  रमेश राम त्रिपाठी, चीफ, लीफ एड डिफेन्स काउन्सिल,  राजेश कुमार तिवारी, डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, तथा  शरद पाण्डेय, असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल उपस्थित रहे।




 भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिवक्ता मध्यस्थगण को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 10 मई के बारे में जानकारी दी गई तथा मध्यस्थता केन्द्र में सुलह समझौता हेतु प्राप्त होने वाली पत्रावलियों को अधिक से अधिक संख्या में सुलह करवाने हेतु उचित निर्देश दिये गये तथा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के अधिवक्तागण को यू०टी०आर०सी० अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र बन्दियों को लाभ दिलवाते हुये पात्रता के आधार पर रिहा करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

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